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Ghaziabad News: पोस्टपेड हुआ कनेक्शन, दोबारा जमा करनी होगी सिक्योरिटी राशि

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गाजियाबाद। मीटर पोस्टपेड होने के बाद उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि दोबारा से जमा करनी होगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 400 रुपये प्रति किलोवाट और व्यावसायिक कनेक्शन धारकों को एक हजार रुपये प्रति किलाेवाट के हिसाब से राशि जमा करनी होगी। ऊर्जा निगम का दावा है कि उपभोक्ताओं पर इसका भार एक साथ न पड़े, इसके लिए उनको किस्तों में इस राशि को जमा करने का विकल्प दिया गया है। यह राशि बिल के साथ जोड़कर जमा हो सकती है।
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ऊर्जा निगम ने अब 2.50 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। इसमें 2.15 लाख उपभोक्ताओं के मीटरों को प्रीपेड कर दिया गया। इसमें करीब 45 हजार उपभोक्ता व्यावसायिक व शेष उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन धारक हैं। प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद जिन उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि पहले से जमा थी, उसको बिल में समायोजित कर दिया गया लेकिन शासन ने हाल ही में सभी मीटरों को दोबारा से पोस्टपेड करने की घोषणा कर दी। इसके बाद इन उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी राशि दोबारा से वसूली जाएगी।
ऊर्जा निगम जोन तीन के मुख्य अभियंता नरेश भारती ने बताया कि यह कोई अलग से भार नहीं है। पहले भी इन उपभोक्ताओं की राशि जमा थी, जो प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद बिल में समायोजित कर ली गई थी। चूंकि अब पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई है तो इन उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी राशि दोबारा से जमा कराई जाएगी।
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पुराने उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ
पांच साल या उससे अधिक पुराने उपभोक्ता जिन्होंने सिक्योरिटी राशि 100-150 रुपये के बीच जमा की थी, उनको अब नई दरों के हिसाब से सिक्योरिटी राशि जमा करनी पड़ेगी। यानि अब इन उपभोक्ताओं को 400 रुपये प्रति किलोवाट और व्यावसायिक कनेक्शन धारकों को एक हजार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से धनराशि जमा करनी होगी। उपभोक्ता रविंद्र यादव ने बताया कि पुराने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालना गलत है। पुरानी दरों से ही यह राशि जमा होनी चाहिए। ऊर्जा निगम गलत नीतियों से उपभोक्ताओं को परेशान करने में लगा हुआ है।
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