गाजियाबाद। रेलवे स्टेशन पर चार वर्षीय बच्चे का अपहरण के आरोपी को सत्र न्यायाधीश ने जमानत दे दी है। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जीआरपी की बरामदगी पर भी सवाल उठाए। कहा कि अपहरण के बाद कोई व्यक्ति दो दिन बाद ही बच्चे को लेकर उसी प्लेटफार्म पर कैसे घूम सकता है।
उत्तराखंड के ऋषिकेश की बापूग्राम कालोनी निवासी पूजा ने पुलिस को बताया कि वह ऋषिकेश से दिल्ली जाने के लिए हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी थी। वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर गई। उसे जहांगीरपुरी जाना था। उसने वहां एक युवक से मेट्रो स्टेशन पर जाने का रास्ता पूछा। इस दौरान युवक ने उसे अपनी बातों में फंसाकर दोस्ती कर ली। युवक ने अपना नाम सलमान बताया। वह दोनों गाजियाबाद स्टेशन पर आ गए।
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पूजा शौचालय में गई थी। बच्चे व अपने मोबाइल को युवक के पास छोड़ गई। इस दौरान आरोपी सलमान बच्चा और उसका मोबाइल लेकर भाग गया। जीआरपी ने बच्चे को बरामद कर सलमान को गिरफ्तार किया था। अब आरोपी की ओर से जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल की। अदालत दलील को सुनते हुए आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।