गाजियाबाद। होटल पर खाना खाने के विवाद में जानलेवा हमला करने के तीनों आरोपी जतिन चौधरी, रवि सिंह उर्फ राजा और सूर्या सिंह की अग्रिम जमानत जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मधुबन बापूधाम थाने में सौभाग्य चौधरी ने छह फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सौभाग्य ने पुलिस को बताया था कि वह अपने साथी शाकिर खान के साथ देर रात लगभग चार बजे न्यू मॉल भोजनालय अर्थला मोहन नगर में खाना खाने गए थे। वहां पर अंकित शर्मा उर्फ मोनू , जोनी (जतिन) चौधरी का पहले से ही होटल में विवाद चल रहा था। वह लोग वहां बैठे अन्य व्यक्तियों और पुलिस से अभद्रता और झगड़ा कर रहे थे। मोनू शर्मा उन लोगों को भी भगाने लगा। विरोध करने पर सूर्या गाली गलौज करने लगा। सौभाग्य ने खाना खाकर जाने की बात कही तो उन्हें भी देख लेने की धमकी देते हुए चले गए। संजयनगर बुद्ध मंदिर के पास पहुंचने पर एक कार में आए तीन लोग सहरसा विहार के रवि सिंह उर्फ राजा, इंद्रगढ़ी निवासी सूर्या सिंह, रइसपुर निवासी जतिन चौधरी और अंकित शर्मा उर्फ मोनू ने जान से मारने की नियत से गोली चलाना शुरू कर दिया। पहली गोली ड्राइवर साइड शीशे में लगी, इससे शाकिर के हाथ में कुछ छर्रे लगने से घायल हो गया था।
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