गाजियाबाद। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो दिन तक अभियान चलाकर सात मीट विक्रेताओं पर कार्रवाई की है जो नियमों का उल्लंघन कर खुले में मीट बेच रहे थे। सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. अरविंद यादव ने बताया कि खोड़ा, एनएच -24, महरौली, शास्त्री नगर और लोनी में खुले में मीट बेचने वाली दुकानें, मांसाहार खाद्य पदार्थ प्रदर्शित करके विक्रय कर रहे खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर कार्रवाई की गई है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि इसमें खोड़ा के लोकप्रिय विहार स्थित मीट शॉप, हापुड़ मीट शॉप, काफील मीट शॉप पर खुले में मीट बेच रहे और स्वच्छता न रखने पर सुधार नोटिस जारी किया गया है। सुधार न करने पर पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई करने और दुकान का संचालन बंद कराने की चेतावनी जारी की गई है। रजापुर के कुरैशी चिकन एवं मटन हलाल मीट शॉप पर साफ-सफाई न मिलने पर सुधार नोटिस के बाद नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ए-वन मीट शॉप, शाहपुर बम्हैटा के नूर हलाल मीट शॉप और महागुनपुरम के फूलमिया मीट शॉप पर बिना खाद्य पंजीकरण के कारोबार करते पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। विवेकानंद नगर में कुरबान चिकन मीट शॉप और अकरम कुरैशी चिकन शॉप पर कार्रवाई की गई है साथ ही लोनी स्थित इस्लामुद्दीन मीट शॉप सुहैब मीट शॉप पर स्वच्छता न रखने और मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया गया है।