गाजियाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसके कबूलनामे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार 27 मई 2022 को पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे सर्जुन को रोककर तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 540 एल्प्राजोलम की गोलियां बरामद हुईं, जिनका कुल वजन 70.2 ग्राम था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। आरोपी ने अदालत में कहा कि उससे गलती हुई है और वह भविष्य में दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा। उसने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार भी लगाई। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल की अदालत ने साक्ष्यों और आरोपी के कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी ठहराया। आरोपी की आर्थिक स्थिति और जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे पहले से जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई।