अदालत ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और पार्टी प्रवक्ता आतिशी को बतौर आरोपी समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह समन भाजपा नेता राजीव बब्बर की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी किया है।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने चारों के खिलाफ समन जारी कर 30 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है। राजीव बब्बर ने चारों नेताओं पर मानहानि के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
पेश शिकायत में बब्बर ने कहा है कि इन लोगों ने भाजपा पर झूठा आरोप लगाया था कि पार्टी ने दिल्ली की मतदाता सूची से बनिया, पूर्वांचली व मुस्लिम समुदाय के करीब 30 लाख नाम कटवा दिए जिससे पार्टी की छवि खराब हुई है। इन नेताओं ने पार्टी की छवि को नकारात्मक रूप में पेश करने की कोशिश की।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट कर दावा किया था कि अग्रवाल समाज के दिल्ली में कुल 8 लाख वोट हैं। उनमें से लगभग 50 फीसदी यानी करीब 4 लाख वोट बीजेपी ने कटवा दिए हैं।
इस बार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये नाराज है, तो बीजेपी ने इनके वोट ही कटवा दिए। यह बेहद शर्मनाक है। केजरीवाल ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जो टिप्पणी की है उससे पार्टी की छवि खराब हुई है।