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टेरी के पूर्व महानिदेशक पचौरी को मिली जमानत, विदेश जाने से भी हटी पाबंदी

Mon, 11 Jul 2016 06:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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आर के पचौरी
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यौन शोषण मामले में आरोपी टेरी के पूर्व महानिदेशक आरके पचौरी सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद पचौरी को बतौर आरोपी समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। 
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कोर्ट ने पचौरी को जमानत व विदेश जाने की अनुमति दे दी। साकेत जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी शिवानी चौहान के समक्ष आरके पचौरी सोमवार को पेश हुए।

कोर्ट ने पचौरी को 50 हजार के निजी मुचलके व एक जमानती की शर्त पर जमानत प्रदान की।
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'आगे पूछताछ के लिए हिरासत की नहीं है जरूरत'

कोर्ट, अदालत - फोटो : file photo
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केस की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जांच के दौरान पचौरी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और आगे पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है। 

लिहाजा, आरोपी को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पचौरी को 12 जुलाई से 14 अगस्त के बीच मैक्सिको यात्रा की अनुमति दे दी।

इससे पहले कोर्ट ने पचौरी को 21 मार्च, 2015 को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। 
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