पूर्व केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम पीके थुंगन को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराने के बाद सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला राजधानी में 1993-94 में सरकारी दुकानों के आवंटन में धांधली से जुड़ा है। थुंगन भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में पहले से ही जेल में हैं। तीस हजारी स्थित विशेष सीबीआई जज संजीव अग्रवाल ने पीके थुंगन को भ्रष्टाचार व आपराधिक साजिश का दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाई है।
सीबीआई ने थुंगन के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में पहले भी साढ़े चार साल कैद की सजा हो चुकी है और उनका पुराना आपराधिक रिकार्ड है। वह अरुणाचल प्रदेश के सीएम व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और अपने पद का दुरुपयोग किया।