डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना के तहत गैस एजेंसियों में चार पेज का फार्म तीन और चार मिलना शुरू हो गया है।
उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से यह फार्म भरकर गैस एजेंसियों के पास जमा कराना है। किसी प्रकार की परेशानी की स्थिति में उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 18002333555 पर जानकारी ले सकते हैं।
वेस्टर्न यूपी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ईरेश कुमार ने बताया कि उपभोक्ता आधार कार्ड नंबर अपने बैंक अकाउंट से अपलिंक कराएं।
आधार कार्ड न होने की स्थिति में अपना बैंक अकाउंट नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड कराए या फिर अपना एलपीजी कनेक्शन नंबर बैंक में रजिस्टर्ड कराएं।
उपभोक्ता गैस कंपनियाें की वेबसाइट से फार्म अपलोड कर सकते हैं या फिर एजेंसियों में जाकर फार्म ले सकते हैं। पहली जनवरी से गैस सब्सिडी नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं।
उससे पहले यदि उपभोक्ता फार्म जमा नहीं कर पाएंगे तो उन्हें मार्केट रेट पर ही सिलेंडर लेना होगा।