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फर्जी बैनामा कर प्राधिकरण से लिया 1.48 करोड़ का मुआवजा

Fri, 09 Jun 2017 09:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
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FRAUD
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एक किसान ने प्राधिकरण को फर्जी तरीके से जमीन बेचकर 90.39 लाख रुपये का मुआवजा ले लिया। बाद में आरोपी ने उसी जमीन का 64.7 फीसदी का अतिरिक्त मुआवजा 58.48 लाख रुपये भी प्राधिकरण से ले लिया। इस तरह किसान ने फर्जी तरीके से जमीन बेचकर प्राधिकरण से कुल 1.48 करोड़ रुपये का मुआवजा लिया। अब फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्राधिकरण के लेखपाल जितेंद्र कुमार ने थाना सेक्टर-20 में एफआईआर दर्ज कराई है।
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नोएडा प्राधिकरण से जमीन का फर्जी मुआवजा लेने का ये मामला गांव मोमनाथल का है। इस गांव के खसरा नंबर 77 का कुल क्षेत्रफल 1.4170 हेक्टेयर (14170 वर्ग मीटर) है। तुगलपुर गांव निवासी किसान देवराज ने मोमनाथल गांव के खसरा नंबर 77 में से दो तिहाई भाग (9446 वर्ग मीटर) अपनी बताकर, 26 फरवरी 2011 में प्राधिकरण के पक्ष में बैनामा कर दिया। प्राधिकरण ने देवराज को उस वक्त की दर 957 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 90,39,822 रुपये का मुआवजा दे दिया। बैनामे के बाद देवराज ने 9446 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री प्राधिकरण के पक्ष में कर दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार नोएडा प्राधिकरण ने अपनी 180वीं व 182वीं बोर्ड बैठक में 30 मार्च 2002 से 31 मार्च 2014 के बीच अधिग्रहित अथवा बैनामे केआधार पर ली गई भूमि के बदले किसानों को 64.7 फीसदी का अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया। इसके बाद देवराज ने पूर्व में प्राधिकरण कोफर्जी तरीके से बेची गई जमीन का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए डीसीईओ कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के बाद प्राधिकरण ने 5848764 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देवराज को दे दिया।
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छह साल बाद सामने आया फर्जीवाड़ा
प्राधिकरण से देवराज को अतिरिक्त मुआवजा मिलने के बाद मोमनाथल गांव के खसरा संख्या 77 के मृत सहखातेदारों के वारिसों (भूमि के अन्य मालिकों) ने प्राधिकरण से संपर्क कर आपत्ति जताई। आपत्ति पर जांच कराने से प्राधिकरण को छह साल बाद अपनी गलती का पता चला। 

सहखातेदार के वारिसों ने प्राधिकरण को बताया कि खसरा संख्या 77 में देवराज का हिस्सा केवल एक तिहाई ही है, जबकि उसने प्राधिकरण को फर्जी तरीके से दो तिहाई भूमि का बैनामा किया है। देवराज को उसके एक तिहाई हिस्से के लिए वर्ष 2011 में 957 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4520230 रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए था। इसके बाद 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर उसे बाद में 2924588 रुपये का और मुआवजा मिलना चाहिए था। 
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