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Faridabad News: अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

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फरीदाबाद। हत्या के प्रयास के मामले में फरार रहते हुए पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोपी नागेंद्र उर्फ नाग्गी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। तिगांव निवासी नागेंद्र की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं।
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रिकॉर्ड के अनुसार वह आदतन अपराधी है और उसके दोबारा अपराध दोहराने की प्रबल आशंका है। मामले के अनुसार, आठ अगस्त 2025 को सीआईए सेंट्रल की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने साथी भारत उर्फ भालू के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा है। सोतई आगरा नहर पुल के पास घेराबंदी करने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और गोली चला दी, जो एसआई राज सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद भारत उर्फ भालू को मौके से पकड़ा गया था, जबकि जांच में नगेंद्र का नाम भी सामने आया था। संवाद
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