संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शहर में बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बीच अदालत ने एक ऐसे आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया, जो पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल बताया गया है। 17 अप्रैल को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने अपने आदेश में माना कि आरोपी धीरज सिंह का पिछला रिकॉर्ड गंभीर है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है, साथ ही गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहती है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला सेक्टर-31 थाना क्षेत्र का है, जहां 20 फरवरी को सेक्टर-28 निवासी किरण बेदी से बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर से सोने की चेन छीन ली थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी धीरज सिंह को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि आदतन अपराधी है, जिस पर पहले से ही नौ अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, छीनी गई चेन को बेचकर मिली रकम में से उसके हिस्से के 65 हजार रुपये में से पांच हजार रुपये की बरामदगी भी हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी ।