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Faridabad News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 10 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के एटा निवासी विक्रम (35) के रूप में हुई है। वारदात के समय आरोपी कोसी नौझील के पास रहता था।
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छह अगस्त 2019 को पीड़िता (15) के पिता ने डबुआ थाने में दी शिकायत में बताया बेटी 2 अगस्त 2019 को स्कूल गई थी और शाम को वह घर नहीं लौटी। स्कूल में पूछताछ पर पता लगा किशोरी स्कूल गई ही नहीं थी। जांच में सामने आया किशोरी अपनी तीन सहेलियों के साथ रोज गार्डन एनआइटी घूमने चली गई थी। यहां किशोरी के पता लगा कि पिता उसे चाकू लेकर ढूंढ रहा है। किशोरी इस बात से डर गई और वहां से निकलकर मथुरा की तरफ चली गई। आरोपी विक्रम सिंह को वह पहले से जानती थी। उसकी एक दो बार फोन पर ही बात हुई थी। किशोरी अपनी एक अन्य सहेली के साथ विक्रम सिंह के पास चली गईं। आरोपी दोनों को कोसी नौझील के पास ले गया। अगले दिन किशोरी की सहेली अपने घर चली गई। पीड़िता विक्रम सिंह के पास ही रुक गई। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने दो बार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। डबुआ थाना पुलिस ने पीड़िता को कोसी नौझील से बरामद कर लिया और आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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