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Faridabad News: 70 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को दस साल की कैद

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अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, सूरजकुंड थाना में 29 जून 2019 को दर्ज हुआ था केस
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रह्लादपुर-सूरजकुंड रोड पर खोरी गांव के पास 70 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए 24 साल के हाफिजुर रहमान को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा सुनाई। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

सूरजकुंड थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत ये एफआईआर 29 जून 2019 को दर्ज की गई थी। अपराध शाखा सेक्टर-30 के सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार टीम के साथ प्रह्लादपुर-सूरजकुंड रोड पर खोरी गांव के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक युवक टीम को देखकर भागने लगा। टीम ने युवक को रोका तो उसकी पीठ पर एक बैग था। नशीला पदार्थ होने के शक में तलाशी के लिए युवक को नोटिस दिया गया। एसीपी सुखबीर सिंह की मौजूदगी में तलाशी ली गई तो बैग से स्मैक की 70 पुड़िया मिली। इनका कुल वजन 70 ग्राम 87 मिलीग्राम मिला।
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युवक की पहचान खोरी गांव के रहने वाले 24 साल के हाफिजुर रहमान के तौर पर हुई। स्मैक के बारे में वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। उसे गिरफ्तार कर छह दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेजा। बाद में चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। सरकारी वकील सिद्धार्थ शर्मा ने गवाहों की गवाही कराई। अब आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
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