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Faridabad News: छोटे उद्योग भी कराएं ईएसआईसी में पंजीकरण, नहीं लगेगी पेनल्टी

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स्प्री योजना के तहत दी जा रही है छूट
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले में कंपनियों व संस्थानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दस से अधिक श्रमिक वाले उद्योगों को ईएसआईसी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस योजना के तहत इस समय पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं का पुराना बकाया व पेनल्टी पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। जिले में कुछ उद्योगों ने किन्हीं कारणों से पंजीकरण नहीं कराया है। ऐसे में इन उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की ओर से फिर स्प्री योजना की शुरूआत की गई है। स्प्री योजना (एसपीआरईई) में अपंजीकृत नियोक्ता ईएसआईसी में अपना पंजीकरण कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी खुद का, माता-पिता, पत्नी व बच्चों का इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। शहर में 28 हजार से अधिक उद्योग हैं। पंजीकरण न करने पर कर्मचारी दुर्घटना में मिलने वाले लाभ व इलाज से भी वंचित रह जाते हैं। इस योजना को हाल ही में ईएसआईसी की बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दी है।
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डिजिटल रूप से कर सकते हैं पंजीकृत



नियोक्ता अपनी इकाइयों का ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल के जरिये डिजिटल रूप से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी है। नियोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत न हो इसलिए उनकी सहायता के लिए सेक्टर-16 स्थित ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय में हेल्प डेस्क शुरू की गई है। यहां एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। नियोक्ता पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए केंद्र के 0129-2222980/81 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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स्प्री योजना उन नियोक्ताओं के लिए लाभकारी है, जो किन्हीं कारणों से ईएसआईसी में अपना पंजीकरण नहीं करा सके हैं। जो पुराना बकाया भरने के डर से पीछे हटते हैं। उनसे कोई बकाया नहीं लिया जाएगा। - क्षेत्रीय निदेशक सुगन लाल मीना, ईएसआईसी
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