निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में अयोग्य पाए गए मतदाताओं की संख्या प्रदेश में सबसे अधिक
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच गई है। 21 अक्तूबर से प्रक्रिया का आखिरी सप्ताह शुरू हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, फरीदाबाद जिले में एसआईआर के तहत 6,83,750 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 29,796 मामलों में अभी सुनवाई बाकी है, जबकि जांच के दौरान 88,598 मतदाता अयोग्य पाए गए हैं। इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में अयोग्य पाए गए मतदाताओं की संख्या प्रदेश में सबसे अधिक है।
गौरतलब है कि एसआईआर के तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने और जरूरी दस्तावेज जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, नोटिस जारी होने के बावजूद कई मतदाता निर्धारित समय में पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करा रहे हैं। इससे सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी आ रही है।
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बीएलओ के पहुंचने पर भी नहीं मिल रहे मतदाता
जिले के कई इलाकों में बीएलओ को दस्तावेज जुटाने के लिए बार-बार मतदाताओं के घर जाना पड़ रहा है। कुछ लोग समय नहीं होने का हवाला देकर दस्तावेज बाद में देने की बात कहते हैं, जबकि कई मतदाता घर पर नहीं मिलते। ऐसे में संबंधित मामलों का निपटारा समय पर करना चुनौती बना हुआ है। जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उनके लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराना महत्वपूर्ण है, ताकि उनके मामले की जांच निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो सके।
28 अक्तूबर तक दस्तावेज जमा करने का मौका
निर्वाचन आयोग के अनुसार दस्तावेज जमा कराने के लिए 28 अक्तूबर तक अंतिम समय निर्धारित किया गया है। नोटिस पाने वाले मतदाता इस अवधि में अपने दस्तावेज संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में जमा करा सकते हैं। जिन मतदाताओं के नाम हटाने पर विचार किया जा रहा है, वे भी अपने पक्ष में जरूरी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं, वे फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मामलों में सुनवाई बाकी है, संबंधित मतदाता बीएलओ से संपर्क कर अपने जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसके बाद उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सकेगा।- जयवीर सिवाच, तहसीलदार, निर्वाचन कार्यालय, फरीदाबाद