- धौज थाने में 10 दिसंबर 2018 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। तमंचे के बल पर कार रुकवाकर परिवार से लूट के दोषी भूपेंद्र उर्फ सोनू को जिला अदालत ने सात साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए अदालत ने फैसला सुनाया। दोषी पर 10,500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मामले में दूसरे आरोपी यूपी अंबेडकर नगर निवासी रवि शुक्ला को जिला अदालत ने सबूतों व गवाहों के अभाव में बरी कर दिया है।
धौज थाने में मामले की एफआईआर 10 दिसंबर 2018 को दर्ज हुई थी। गुरुग्राम के मारुति विहार निवासी करनवीर सिंह नौ दिसंबर 2018 को अपने बच्चों के साथ कार से जा रहे थे। फरीदाबाद टोल के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने तमंचे दिखाकर कार रुकवाने का प्रयास किया। करनवीर सिंह ने कार तेजी से चलाकर भागने का प्रयास किया लेकिन आरोपियों ने ओवरटेक कर बाइक कार के आगे लगा दी। आरोपियों ने ज्वेलरी, नकदी, डेबिट कार्ड व मोबाइल लूट लिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
बाद में पुलिस ने भूपेंद्र उर्फ सोनू व रवि शुक्ला को दो अन्य मामलों में गिरफ्तार किया। उसी पूछताछ में दोनों ने लूटने की बात कबूली। पुलिस ने इनके खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं। सभी पक्षों को सुनकर जिला अदालत ने रवि शुक्ला को बरी कर दिया है। वहीं भूपेंद्र उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा दी है।