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Faridabad News: आरटीई के तहत दाखिला न देने वाले स्कूलों ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब

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जिला शिक्षा विभाग जल्द निदेशालय को सौंपेगा रिपोर्ट,
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संवाद न्यूज एजेंसी

तिगांव। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला न देने वाले 66 से अधिक विद्यालयों पर अब कार्रवाई होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी किए गए नोटिस का अधिकतर स्कूलों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से अगले दो दिनों में इन स्कूलों के खिलाफ रिपोर्ट निदेशालय को सौंपी जाएगी। इन नोटिस के माध्यम से विद्यालयों को दाखिला न देने के कारण का स्पष्टीकरण देने को कहा गया था।

आरटीई से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलता है दाखिला
आरटीई के तहत राज्य परिवार पत्र में सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होने पर प्रक्रिया के तहत आवेदन के बाद दाखिला मिलता है। पढ़ाई के लिए विद्यालय का चयन आवेदन के समय ही सूची के आधार पर किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रकाशित सूची व विद्यालयों में आरक्षित सीटों को आधार पर चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होने पर प्राइवेट विद्यालय में निशुल्क पढ़ाई करवाई जाती है, जिसका खर्च सरकार अदा करती है।
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आरटीई के पात्र बच्चों का हक मारने की फिराक में सिफारिश करने वाले
आरटीई के पात्र पाए जाने पर बच्चों के परिजनों को पात्र विद्यालय के बारे में गुमराह कर आरक्षित सीट पर सिफारिश की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से आरटीई के तहत सिफारिश का मामला सामने आया जिनका नाम पात्रता सूची में नहीं था।
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वर्जन
खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद कार्यालय से ईमेल के माध्यम से आरटीई के तहत सिफारिश का मामला अभी संज्ञान में आया है। किसी भी पात्र बच्चे के हक को नहीं मारने दिया जाएगा व आरटीई के तहत दाखिला न देने के मामले में निदेशालय की ओर से जारी आदेशों की पालना की जाएगी। - अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी
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