पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने सभी ऑटो, टैक्सी, कैब और सवारी वाहनों के अंदर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे जाने का निर्देश जारी किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुपालन में उन्होंने यह निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि कोई यात्री जल्दी में टैक्सी हायर करने में उसका नंबर नहीं नोट कर पाता, कई बार उसका सामान भी रह जाता है। अगर वाहन में अंदर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा तो यात्री उसे आसानी से नोट कर सकता है। घटना होने की स्थिति में पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में आसानी होगी।