संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बेटी को जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले युवक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 1.30 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
18 जून 2019 को पीड़िता ने सूरजकुंड थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली है। घर के पास ही मोहम्मद फारूख सैफी नाम का युवक रहता है जो शादी से पहले उसका पीछा करता था। महिला की शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है। आरोपी ने किसी तरह से उसका मोबाइल नंबर पता लगाया और कहा वह उसके पति से मिलना चाहता है। मना करने पर आरोपी ने अगस्त 2017 में महिला को पति से नहीं मिलाने पर एक बार होटल में आकर मिलने के लिए कहा। यहां आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो खींचकर वीडियो बना ली। महिला को बदनाम करने की धमकी देकर आरोपी उसे ब्लैकमेल कर बार -बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी ने कहा कि वह मिलने नही आई तो बेटी को जान से मार देगा। 2019 में आरोपी की हरकतों से परेशान होकर महिला ने मामले की सूचना अपने पति और थाना पुलिस को दे दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।