कई वाहन चालक शुरुआत में कम बकाया होने के कारण भुगतान टाल देते हैं, दोबारा नियम टूटता है तो नया चालान जुड़ जाता है
निधि कुशवाहा
फरीदाबाद। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन चालान कटने के बाद उनके भुगतान की स्थिति बड़ी चुनौती बनी हुई है। यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 28 सितंबर 2026 तक फरीदाबाद में कुल 30,15,980 चालान किए गए। इनमें से 16,87,356 चालान अब भी लंबित हैं यानी कुल चालानों में करीब 56 फीसदी का भुगतान बाकी है।
आठ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई लगातार हुई, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने समय पर चालान जमा नहीं किए। कई वाहन चालकों के एक से अधिक चालान लंबित हैं। पुराने मामलों का निपटारा नहीं होने से बकाया बना हुआ है और एक ही वाहन के खिलाफ दोबारा कार्रवाई होने पर यह और बढ़ जाता है।
शहर में यातायात पुलिस की ओर से अलग-अलग स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाती है। बिना हेलमेट वाहन चलाने, गलत दिशा में वाहन चलाने, गलत पार्किंग, तेज गति समेत अन्य उल्लंघनों पर चालान किए जाते हैं।
कई वाहन चालक शुरुआत में कम बकाया होने के कारण भुगतान को टाल देते हैं। इसके बाद यदि दोबारा नियम टूटता है तो नया चालान जुड़ जाता है। धीरे-धीरे एक ही वाहन पर कई मामलों की देनदारी जमा हो जाती है। बाद में एक साथ भुगतान करना मुश्किल होने से पुराने मामले लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं।
लंबित चालानों की बड़ी संख्या से यह भी साफ है कि नियमों का उल्लंघन रोकने के साथ चालान के समय पर भुगतान को लेकर वाहन चालकों में जागरूकता जरूरी है। समय पर भुगतान होने से पुराने बकाये को बढ़ने से रोका जा सकता है और लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।
वाहन की कीमत तक पहुंच जाता है जुर्माना
दोपहिया वाहन चालकों का कहना है कि बाइक के लगातार चालान होने पर जुर्माने की रकम कई बार उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। कम कीमत की बाइक चलाने वाले कुछ चालकों ने बताया कि कई मामलों में जमा हुआ जुर्माना वाहन की कीमत के बराबर या उससे भी अधिक हो जाता है। ऐसे में एक साथ पूरी रकम भरना उनके लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। चालकों ने बताया कि चालान की भुगतान राशि इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसी राशि से वह नया वाहन खरीद सकते हैं।
कुल चालान : 30,15,980
लंबित चालान : 16,87,356
अवधि : वर्ष 2018 से 28 सितंबर 2026 तक
चालान कटने के 90 दिन तक कोई ट्रैफिक चालान जमा नहीं करता है तो वाहन को जब्त कर लिया जाता है। वहीं वाहन चालकों को लोक अदालत के माध्यम से भी चालान राशि का भुगतान करने के लिए जागरूक किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिये भी वाहन चालकों से अपील की जाती है।
- उत्तम, डीसीपी ट्रैफिक