फरीदाबाद। घर लौट रहे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में अदालत ने सूरजकुंड थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता किशन सिंह यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस को शिकायत देने और अस्पताल में उपचार कराने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीरेंद्र कुमार की अदालत ने 15 अक्तूबर को याचिका मंजूर करते हुए पुलिस को निष्पक्ष और जल्द जांच करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने 20 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस ने अदालत में बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई थी। अदालत ने कहा कि आगे की मेडिकल राय नहीं मिलना प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आधार नहीं हो सकता। शिकायत, उपचार के रिकॉर्ड और चोटों की तस्वीरें संज्ञेय अपराध की जांच की जरूरत दर्शाती है। अदालत ने संबंधित एसएचओ को प्राथमिकी दर्ज कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। संवाद