अब आरसी, लाइसेंस व अन्य काम के लिए आरटीए दफ्तर में लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने परिवहन कार्यालय में होने वाले कामों की समय सीमा निर्धारित कर दी है।
अधिकारी अब तय समय सीमा में लोगों के निपटा देंगे। इससे संबंधित परिवहन कार्यालय में साइन बोर्ड भी लगा दिये गए है। जिसपर सभी कार्यों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
राज्य सरकार ने प रिवहन कार्यालय में कामों की समयश् सीमा निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी स्थानिय परिवहन कार्यालयों में साइन बोर्ड लगाकर यह जानकारी सार्वजनिक कर दी है।
पहले लोगों के अपने काम के लिए परिवहन कार्यालय के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे। एक काम कराने के लिए लोगों को महिने भर से ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। अधिकारी भी लोगों को समस्या को नही सुनते थे और लोगों को टरकाने में लगे रहते थे।
लेकिन सरकार के नए आदेश के बाद तय समय सीमा में अब अधिकारियों के काम करने पड़ेंगे। वाहनों के पंजीकरण व लाइसेंस के लिए लोगों को सबसे ज्यादा चक्कर लगानें पड़ते थे।
क्योकि अधिकारी जल्दी से पंजीकरण नही करके दिया करते है। सरकार के आदेशों क े बाद लोग जरूर राहत की सांस लेंगे वही, परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर काम का दवाब बढ़ जाएगा।
सरकार द्वारा तय की गई कामों की समय सीमा
1. वाहनों के पंजीकरण(आरसी) के लिए- 7 दिन
2. दूसरे राज्यों के वाहनों की एनओसी- 7 दिन
3. स्थानांतरण स्वामित्व(ओनरसीप)- 7 दिन
4. लरनिंग लाइसेंस- 5 दिन
5. ड्राईविंग लाइसेंस- 7 दिन
6. प्रतिरूप लाइसेंस- 7 दिन
7. नवीकरण(रिन्यू) लाइसेंस- 7 दिन
8. प्रदूषण केंद्रों की मंजूरी- 10 दिन