- संतोषजनक जवाब न मिलने पर संस्थानों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में बल्क कचरे का नियमानुसार निष्पादन नहीं करने वाले 421 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। संस्थान की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्मार्ट सिटी में रोजाना लगभग 900 टन कचरा निकलता है। ऐसे में अनुपचारित कचरे का एक बड़ा हिस्सा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या अलग नहीं किया जाता है। वहीं शहर में 800 से अधिक होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल हैं। इनमें काफी मात्रा में कचरा निकलता है। नगर निगम की ओर से सभी संस्थानों को भारी मात्रा में निकलने वाले कचरे का निष्पादन करने के आदेश दिए गए हैं लेकिन अधिकांश इकाइयों में या तो आवश्यक मशीनरी स्थापित नहीं है या उपकरण ठीक से काम नहीं करते हैं। कोई भी संस्थान या इकाई जो प्रतिदिन 50 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करती है, उसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी नियमों के अनुसार अपने स्तर पर इसके निष्पादन करने के लिए मशीनरी स्थापित करनी होगी। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार अगर कोई संस्था प्रतिदिन 30 किलो से ज्यादा बल्क वेस्ट पैदा करती है तो उसे अपने यहां पर मशीन लगानी होगी। जहां वह अपने वेस्ट से खाद तैयार कर सके, लेकिन यह संस्थान अब तक मानदंडों का पालन करने में विफल रहे हैं।
नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई
बल्क में कचरा निकलने वाले संस्थानों के खिलाफ अनियमितताएं मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसलिए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया हैं। नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- ओपी कर्दम, कार्यकारी अभियंता एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी