जिला अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी करार करते हुए। 11 साल कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की अदालत में मामला विचाराधीन था।
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अगस्त 2019 में आरोपी शाहरुख ने 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया आरोपी शाहरुख (21 साल घटना के समय) पीड़िता को अपने ऑटो से स्कूल लाने ले जाने का काम करता था। आठ मार्च 2019 को आरोपी ने एक नाबालिग के साथ मिलकर लड़की के मुंह पर एक स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया और सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
इसके बाद आरोपी उसे नूंह, राजस्थान, बंगलूरू सहित कई स्थानों पर ले गया और बार-बार दुष्कर्म किया। आरोपी मूल रूप से नूंह जिले का रहने वाला है। शुक्रवार को न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने आरोपी शाहरुख को दोषी करार देते हुए 11 साल कैद और 50000 जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी के साथ वारदात में उसका नाबालिग भाई भी शामिल था। उसका मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।