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Faridabad News: 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

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29 अक्तूबर 2020 को सामने आया था मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी रवि पांडेय को मासूम के साथ दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया। दोषी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और यहां डबुआ थाना क्षेत्र में रहता था।
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मामला 29 अक्तूबर 2020 का है। डबुआ थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, उस वक्त बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। घटना के दिन बच्ची के माता-पिता नौकरी पर गए हुए थे और घर पर वह अपने छोटे भाई के साथ अकेली थी। इसका फायदा उठाकर पड़ोसी रवि पांडेय काम के बहाने बच्ची को फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। लोक अभियोजक के अनुसार, डरी-सहमी बच्ची ने शुरुआत में परिजनों को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह गुमसुम रहने लगी। बेटी के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर जब मां ने प्यार से पूछताछ की, तो बच्ची ने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद मां उसे लेकर थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद करीब पांच साल तक चले मामले के बाद अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर रवि पांडेय को सख्त सजा सुनाई।
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