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सोशल मीडिया का गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है, तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति हाथ से निकल सकती है : मुंबई कोर्ट

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Irresponsible use of social media is rampant, needs immediate attention, otherwise situation may get out of hand: Mumbai Court
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फरीदाबाद/मुंबई। क्लब हाउस चैट मामले में मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है, खासकर किशोरों के बीच। मजिस्ट्रेट ने कहा कि समस्या पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा स्थिति हाथ से निकल सकती है।
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क्लब हाउस चैट एप पर महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक चैट के सिलसिले में मुंबई अपराध शाखा की साइबर थाना पुलिस ने फरीदाबाद से जैष्णव और विधि के छात्र यश कुमार के अलावा करनाल से एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने 1 फरवरी को यश को जमानत दे दी थी। यश एमेटी विश्वविद्यालय नोएडा यूपी में कानून के तीसरे वर्ष का छात्र है। अदालत ने कहा कि एक कानून का छात्र होने के नाते, अन्य नागरिकों की तुलना में उसके कंधों पर अधिक जिम्मेदारी है। कुमार को एक महीने के लिए मुंबई नहीं छोड़ने के लिए भी कहा गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर उसको जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।
मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई कोर्ट ने आरोपी छात्र की काउंसलिंग कराने को के लिए भी कहा। साथ ही सामान्य एवं सामाजिक व्यवहार के लिए परामर्श देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि एक महिला ने यहां 19 जनवरी, 2022 को साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले साल 27 अक्टूबर और 27 नवंबर को कुछ क्लब हाउस ऐप वार्तालापों में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
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