- नियमों का उल्लंघन करने पर फोर्नर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के किसी भी होटल, ओयो, पीजी या अस्पताल में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है। लापरवाही बरतने पर मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर बुधवार को पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने आदेश जारी किए हैं।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि बहुत से विदेशी नागरिक शहर में इलाज करवाने के लिए आते हैं और अस्पतालों के गेस्ट हाउसों या आसपास के इलाकों में किराए पर कमरा लेकर रहने लगते हैं। विदेशी नागरिक भारत में अन्य भी बहुत सारे कार्यों से आते हैं और यहां पर ठहरते हैं। ऐसे में उन्हें किराए पर कमरा देने से पहले अस्पताल, शिक्षण संस्थान, होटल या गेस्ट हाउस संचालकों को पुलिस विभाग से इसकी अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 21सी से विदेशी नागरिकों को ठहरने के लिए फॉर्म सी भरने की अनुमति लें। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच करने के बाद उनके आने व जाने का समय अपने रजिस्टर में सही तरीके से दर्ज करें। नियमों का उल्लंघन करने पर फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।