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Faridabad News: समय से एसी नहीं पहुंचाने पर ब्याज समेत करने होंगे रुपये वापस

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सैमसंग और आईसीआईसीआई मिलकर देंगे 35,540 रुपये
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। तय समय में एसी नहीं पहुंचाने पर सैमसंग और आईसीआईसीआई मिलकर युवक को 35 हजार 540 रुपये लौटाएंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया है। सेक्टर-62 निवासी मनोज यादव ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 18 मई 2022 को ऑनलाइन सैमसंग का एक एसी 35 हजार 540 रुपये में खरीदा था। इसका भुगतान आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड से ईएमआई के जरिए किया था। 23 मई तक कंपनी को एसी उनके घर पर पहुंचाना था लेकिन उस दिन तक वह कंपनी की तरफ से भेजा ही नहीं गया। इस पर उन्होंने अपना ऑर्डर रद्द कर दिया। सैमसंग कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि सात से 10 दिनों में उनके रुपये वापस भेज दिए जाएंगे।
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कंपनी ने दावा किया कि 24 मई को 33,158.82 रुपये (2,381 रुपये काटकर) उनको रिफंड कर दिए गए हैं लेकिन उनके खाते में रुपये नहीं आए थे। इस दौरान बैंक ने ईएमआई के तौर पर उनसे 21 हजार 59 रुपये वसूल लिए थे। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि सैमसंग और आईसीआईसीआई मिलकर उन्हें 35 हजार 540 रुपये वापस करे। शिकायतकर्ता से लिए गए रुपये वाले दिन से नौ प्रतिशत की ब्याज दर से वापस करना होगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने होंगे।
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