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Faridabad News: छात्रा से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

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1.51 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, दोषी ने शादी से कर दिया था इंकार
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने संजय कॉलोनी निवासी राज उर्फ राहत खान को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा और 1.51 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने 12वीं कक्षा की छात्रा से दोस्ती करने के बाद उसे शादी करने का झांसा दिया था। इसके बाद राहत खान छात्र को फरीदाबाद, नोएडा और उत्तराखंड ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बाद में शादी से इंकार कर दिया।

डबुआ थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय किशोरी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। 31 मई 2022 को उसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि गुमशुदा किशोरी तीन भाई बहनों में दूसरे नंबर की है। सरकारी अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 2021 में छात्रा की मुलाकात दोषी राहत खान से हुई थी। तभी से दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया था। 28 मई 2022 को किशोरी पिता के साथ कुरुक्षेत्र गई थी। उसी दौरान राहत खान ने फाेन करके किशोरी को मां बाप के खिलाफ भड़काया और शादी करने का झांसा दिया। उसके बाद 31 मई 2022 को दोपहर दो बजे राहत खान ने किशोरी को एनआईटी एक में मिलने के लिए बुलाया। जहां से उसे सेक्टर 12 टाउन पार्क में ले गया। इसी दौरान किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए।
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इसके बाद घूमने के बहाने नोएडा और फिर उत्तराखंड के काशी ले गया। वहां भी किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान राहत किशोरी से शादी करने का झांसा देता रहा। इधर गुमशुदगी का केस दर्ज होने के कारण पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी थी। राहत खान पांच जून 2022 को किशोरी को राहुल कॉलाेनी में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता घर पहुंची और थाने में मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर राहत को गिरफ्तार कर लिया।
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