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Faridabad News: अक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह पर सख्ती, 112 पर दें सूचना

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अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। बल्लभगढ़ समेत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

एसडीएम मयंक भारद्वाज ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है और यह कानूनन अपराध भी है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह अवैध है।
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अभियान के दौरान लोगों को संकल्प दिलाया गया कि वे न तो बाल विवाह करेंगे और न ही होने देंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
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प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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