फरीदाबाद। सूरजकुंड इलाके में होटल सरोवर पोर्टिको होटल में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार इंजीनियर को अदालत ने जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विनायक ओझा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
अदालत ने आरोपी को एक जमानती के साथ जमानत बांड भरने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत में आरोपी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शेखर आनंद गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल आईटी प्रोफेशनल है और होटल में अपना कार्यालय जैसा सेटअप बनाकर काम कर रहा था। उसने सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए ए-फोर पेपर पर नोटों के प्रिंट और खिलौना बंदूक का इस्तेमाल किया था। उसने किसी नकली नोट को चलाने का प्रयास नहीं किया। इस पर अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। अदालत ने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि जांच के दौरान आरोपी के पास से नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले विशेष धातु के डाई, प्लेट, विशेष स्याही या अन्य पेशेवर उपकरण बरामद नहीं हुए। ब्यूरो