फरीदाबाद। धान खरीद के सीजन में मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले में शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक रहेगी। कंबाइन से कटाई सुबह 10 बजे से शाम छह बजे के बीच ही की जा सकेगी।
जिलाधीश ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार धान को सुखाकर ही खरीद केंद्रों पर लेकर आएं। खरीद के लिए धान में अधिकतम 17 प्रतिशत नमी निर्धारित है। अधिक नमी होने पर खरीद, सुखाने और भंडारण में परेशानी हो सकती है। मंडियों में धान लेकर आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को निर्धारित शेड्यूल, टोकन और गेट पास व्यवस्था का पालन करना होगा। बिना वैध गेट पास या निर्धारित समय से पहले वाहनों को मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों और मंडी के प्रवेश-निकास द्वार पर वाहनों की पार्किंग कर यातायात बाधित करने पर कार्रवाई होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो