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Faridabad News: सीजीएसटी के अधीक्षक व कर्मचारी की गिरफ्तारी अवैध घोषित

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सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए फरीदाबाद सीजीएसटी के अधीक्षक व निविदा कर्मचारी की गिरफ्तारी को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। सीबीआई ने अधीक्षक तनोज यादव और डेटा एंट्री ऑपरेटर आकाश रोहिल्ला दोनों को 10 लाख रुपये रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कर पंचकूला स्पेशल सीबीआई अदालत में बुधवार को पेश किया। जहां से इनका 7 दिन का रिमांड मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने इन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

अधीक्षक तनोज यादव के अधिवक्ता की ओर से रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी गई कि गिरफ्तारी के समय पर कारण बताया जाना जरूरी है। सीबीआई की ओर से कोई कारण बताए बगैर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि आकाश को 10 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद तनोज यादव को गिरफ्तार किया गया। ऐसी स्थिति में कारण बताना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद की गई पूछताछ में इन्होंने सहयोग नहीं किया। ऐसे में रिमांड लेकर पूछताछ करना और केस में अन्य लोगों की भूमिका उजागर करना जरूरी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए दोनों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।
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शिकायत पर वेरिफिकेशन के बाद सीबीआई ने की रेड
मामले में बल्लभगढ़ निवासी मनोज मलिक ने 30 मई को लिखित शिकायत सीबीआई को दी थी। जिसमें कहा गया था कि उनकी पत्नी के नाम पर फर्म मैसर्स यू के स्टील पर 29 मई की दोपहर ढाई बजे सीजीएसटी फरीदाबाद के चार अधिकारी पहुंचे। उनमें से एक ने अपनी आईडी भगत सिंह इंस्पेक्टर की दिखाई। सामान सेल-परचेज के दस्तावेज फर्जी बताकर 1.78 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस देने की धमकी दी गई। इसे सुलटाने की एवज में पहले 50 लाख मांगे गए और फिर 10 लाख में बात तय हुई। रुपये न देने पर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी नोटिस देने बारे कहा गया। शिकायत पर सीबीआई की ओर से वेरिफिकेशन कराई गई। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज कर सीबीआई ने रेड की कार्रवाई की।
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तीन अन्य पर लटकी सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार
सीबीआई की ओर से स्पेशल अदालत में दाखिल जवाब में कहा गया कि मौके पर आकाश रोहिल्ला व तनोज यादव को गिरफ्तार किया गया। जबकि इंस्पेक्टर भगत सिंह, अधीक्षक संजीव कुमार और ललित कुंतल को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं सीजीएसटी फरीदाबाद के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीआई को रिश्वत की झूठी शिकायत कार्रवाई से बचने के लिए दी गई। हमारी ओर से अदालत के समक्ष तथ्यों को रखा गया। जिसके आधार पर अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया है।
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