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Faridabad News: फर्जी एग्रीमेंट मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत से इंकार

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सेक्टर-77 स्थित फ्लैट के फर्जी एग्रीमेंट से जुड़े मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी से कथित तौर पर फर्जी एग्रीमेंट बरामद किया जाना है और जांच के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अदालत ने माना कि अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
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पुलिस के अनुसार, मामला थाना सेंट्रल में दर्ज एक अप्रैल को धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने पर केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता पीड़ित इमरान न्यूजीलैंड में रहते हैं और सेक्टर-77 स्थित पार्क एलीट फ्लोर के फ्लैट के मालिक हैं। शिकायत के मुताबिक 2023 में शिकायतकर्ता ने फ्लैट को 43 लाख रुपये में बेचने के लिए राजेश बंथिया के साथ एग्रीमेंट किया था। इसके तहत सात लाख 67 हजार 806 रुपये बतौर बयाना राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। बाद में यह राशि वापस कर दी गई। इसी दौरान आरोप है कि शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना फ्लैट का सौदा श्वेता सिंह भाटी से किया गया। 14 जून 2023 का एक इकरारनामा तैयार किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस दस्तावेज पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जबकि संबंधित तारीखों पर वह भारत में मौजूद ही नहीं था। मामले में आरोपियों में से एक गजेंद्र सिंह पर यह भी आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता से फोन और संदेशों के माध्यम से संपर्क कर खुद को फरीदाबाद के सेक्टर-37 थाने का पुलिसकर्मी बताया था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसे बताया कि श्वेता सिंह भाटी की ओर से उसके खाते में सात लाख 67 हजार 806 रुपये ट्रांसफर किए गए थे और उसके साथ फ्लैट का एग्रीमेंट हुआ था। शिकायतकर्ता ने इस एग्रीमेंट से साफ इनकार किया। शिकायत के बाद अदालत के आदेश पर पुलिस ने गजेंद्र सिंह समेत राजेश बंथिया, अमरजीत सिंह और अनूप कुमार जगलान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गजेंद्र को जमानत देने से इंकार कर दिया।
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