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Faridabad News: मूली हुई बड़ी, तो कंपनी को पड़ी भारी, लगा 50 हजार का जुर्माना

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उपभोक्ता आयोग ने किसान के पक्ष में सुनाया फैसला, 3 नवंबर 2023 को खरीदे थे हाइब्रिड बीजसंवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। खेत में मूली का आकार सामान्य से लगभग दोगुना होने और बाजार में उचित भाव नहीं मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीज निर्माता कंपनी को किसान को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बीज की गुणवत्ता में कमी की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता।
गांव अरुआ निवासी किसान रामेश्वर ने 3 नवंबर 2023 को बल्लभगढ़ स्थित भारत बीज भंडार से एफ-1 हाइब्रिड एवोरी व्हाइट मूली के आठ पैकेट खरीदे थे। एक पैकेट की कीमत 300 रुपये थी। किसान के अनुसार, कंपनी के दावों के आधार पर बीज खरीदे गए थे लेकिन फसल तैयार होने पर मूली का आकार सामान्य से काफी बड़ा निकला। इससे उसे बाजार में उचित भाव मिलने में परेशानी हुई। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, मूली के पौधों की लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर, जड़ों की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर और मोटाई आठ से 10 सेंटीमीटर दर्ज की गई।
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बिक्री और कीमत प्रभावित हुई
आयोग ने माना कि मूली का आकार सामान्य बाजार में बिकने वाली मूली से लगभग दोगुना था, जिससे उसकी बिक्री और कीमत प्रभावित हुई। किसान ने आयोग में शिकायत देकर दो लाख रुपये फसल नुकसान, एक लाख रुपये मानसिक परेशानी और 22 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में मांगे थे। सुनवाई के बाद आयोग ने बीज निर्माता कंपनी टाइकून सीडटेक प्राइवेट लिमिटेड को किसान को एकमुश्त 50 हजार रुपये देने का निर्देश दिया। कंपनी को आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। आयोग ने अलग से मुकदमे का खर्च देने का आदेश नहीं दिया।
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