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Faridabad News: झगड़े में गोली लगने से हुई थी युवक की मौत, दोषी को 10 साल की कैद

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सोतई गांव में 20 साल के भूपेंद्र को झगड़े में मारी गई थी गोली, अगस्त 2021 में दर्ज हुआ था केस
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- 14 आरोपियों में से 8 बरी, चार को मारपीट में 1-1 साल की सजा, 1 को आर्म्स एक्ट में छह महीने की सजा

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। साल 2021 में जन्माष्टमी के दिन मंदिर में हुए झगड़े में गोली लगने से युवक की मौत हो गई थी। गैर इरादतन हत्या के इस मामले में दोषी नरबीर को जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा दी है। केस में आरोपी बनाए गए 14 लोगों में से 8 को अदालत ने बरी कर दिया। मारपीट करने वाले कंवरपाल, लेखराज, सूर्यदेव और योगेश को 1 साल की सजा व 1-1 हजार रुपये जुर्माने की सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के शर्मा की अदालत ने दी है।
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आर्म्स एक्ट के तहत तेजपाल उर्फ छंगा को दोषी करार देते हुए अदालत ने छह महीने की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गैर इरादतन हत्या के दोषी नरबीर पर अदालत ने 1 लाख 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सदर बल्लभगढ़ थाना में ये एफआईआर मारपीट, हत्या की धाराओं में 31 अगस्त 2021 को दर्ज हुई थी। 30 अगस्त 2021 को जन्माष्टमी के अवसर पर सोतई गांव के शिव मंदिर में धर्मेंद्र पक्ष वृंदावन से दही मटकी लाकर चढ़ाने पहुंचा। पूरा परिवार साथ था। आरोप है कि तभी आरोपी पक्ष के लोग वहां झगड़े की पहले से तैयारी कर पहुंचे और धर्मेंद्र के बेटे भूपेंद्र को पीछे अकेला पाकर पकड़ा व पास के खेत में ले गए और वहां मारपीट कर उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर धर्मेंद्र पक्ष के लोग पहुंचे तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। आरोपी धमकी देकर भाग गए। 20 साल के भूपेंद्र ने बताया कि नरबीर ने मुझे गोली मारी है। भूपेंद्र को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चालान तैयार कर अदालत में पेश किया, जिसमें 23 गवाह बनाए गए। सरकारी वकील सिद्धार्थ शर्मा ने गवाहों की गवाही कराई। अब अदालत ने मामले में फैसला सुनाया है।
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