आदर्श नगर थाने में 3 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर
पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। आदर्श नगर थाना क्षेत्र से 17 साल की किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आशुतोष को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया। पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आदर्श नगर थाने में 17 साल की किशोरी के पिता ने बेटी के अपहरण की एफआईआर 3 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई थी। पीड़िता 10वीं की छात्रा थी और 2 अप्रैल 2022 को दोपहर के समय घर से चली गई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 18 अप्रैल 2022 को किशोरी को यूपी इटावा के यशवंत नगर से मुक्त कराया। साथ ही उसे अपने साथ रखने वाले यूपी इटावा के खितौड़ा निवासी 22 साल के आशुतोष को गिरफ्तार किया। किशोरी ने बताया कि आरोपी के बहकावे में आकर वो चली गई थी। फिरोजाबाद पहुंचने पर उसे आशुतोष मिला और अपने एक दोस्त के घर ले गया। वहां नाश्ता कर दोनों यशवंत नगर में आरोपी के पहले से लिए गए किराये के कमरे पर रहने लगे।
किशोरी के अनुसार आरोपी ने यहां उससे दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध जताया तो आरोपी ने उसे व परिवार को मारने की धमकी दी। किशोरी के बयान के बाद केस में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। आरोपी के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। जिसमें 16 गवाह बनाए गए। सरकारी अधिवक्ता सुरेश चौधरी ने गवाहों की गवाही कराई। अब अदालत ने दोषी को सजा पर फैसला सुनाया है।