एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक बेचने पर एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने मेसर्स हिंदुस्तान कोका कोला प्रा. लि. पर 15 लाख रुपये जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने कंपनी एक्ट अधिनियम के तहत विक्रेता पर भी एक लाख का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई 2013 में शहर के राजेश कुमार शर्मा की एजेंसी पर की गई थी, जिसमें एक्सपायरी डेट के पांच नमूने प्रयोगशाला को भेजे गए थे। एजेंसी पर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक मिला था।
पूछने पर एजेंसी संचालक राजेश ने बताया कि कंपनी को सूचित कर दिया गया है, लेकिन एक्सपायरी डेट के माल को नहीं उठाया गया। पांचों नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट भी अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) निकली थी।