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उद्यमियों को नहीं देनी होगी व्हाइट कैटेगरी फीस, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी को दिए निर्देश

Thu, 27 Jun 2019 09:28 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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फाइल फोटो
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दिल्ली के फैक्ट्री मालिकों को अब व्हाइट कैटेगरी के तहत लगने वाले उद्योग पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने 10 हजार रुपये के इस फीस को माफ करने का ऐलान किया है। 
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उद्यमियों के साथ हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की जानकारी के लिए सहायता कैंप भी लगाए जाएंगे।

आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के कन्वीनर बृजेश गोयल ने बैठक के बाद बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के फैक्ट्री मालिक को लगातार दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की तरफ से नोटिस मिल रहा था। 

इससे उद्योगपति परेशान हो रहे थे। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि 30 जून तक उद्यमियों को कई तरह की राहत मिल जाएगी। गोयल ने यह भी बताया कि मंत्री इमरान हुसैन ने प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है। किसी भी फैक्ट्री में औचक निरीक्षण या सर्वे भी नहीं किया जाएगा जब तक कोई ठोस सबूत नहीं हो। 
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बवाना औद्योगिक एरिया के अध्यक्ष राजीव गोयल और जितेंद्र्र्र अग्रवाल ने बताया कि 36 औद्योगिक गतिविधियों वाली व्हाइट कैटेगरी को पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं होती है बल्कि उद्यमी का ऑनलाइन हलफनामा ही काफी होता है। प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने हाल ही में व्हाइट कैटेगरी वाली यूनिटों पर 10 हजार रुपये की फीस तय कर दी थी। इस फीस को अब हटाने का निर्णय ले लिया गया है। 
 
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