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रेस्तरां-बार के लिए नए नियम से हिले कारोबारी, बोले- आठ दिन की बंदिश पड़ जाएगी भारी

Thu, 17 Oct 2019 05:05 PM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में रेस्तरां और बार के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आबकारी विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि अब दिल्ली में वोदका और व्हिस्की की बोतलों की शराब उनके खोले जाने के आठ दिनों के भीतर ही बेची जा सकती है। 
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बता दें कि एक अक्तूबर से लागू होने वाले इस आदेश में शराब की मिलावट कर नकली शराब परोसने के उद्देश्य से रेस्तरां ने अपने स्टॉक ऑर्डर पर पुनर्विचार किया है। यह नियम उन स्पार्कलिंग वाइन, शैंपेन, वोदका और व्हिस्की पर लागू होता है जिनकी कीमत 1,501 रुपये से 4,500 (750 मिलीलीटर) रुपये तक है। 

रेस्तरां चलाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि अब वे जो भी बोतल खोलते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वह एक समय सीमा के भीतर बिक जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने कहा हमने तय किया है कि इस महीने में तीन लोकप्रिय व्हिस्की ब्रांडों में से प्रत्येक की दो बोतलों को बेच देना है। हालांकि फोर स्टार और उच्च रेटिंग वाले होटलों को इस नियम में कुछ छूट दी गई है। 
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उन्होंने यह भी कहा कि दो अक्तूबर को ड्राई डे था और अन्य दिनों नवरात्रि तो इस दौरान हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम आठ दिनों के भीतर खोली गईं बोतलों का आपना स्टॉक बेच सकें। 

उन्होंने कहा कि यदि हम बालेंटाइन, शिवास और ब्लैक लेबल में से डिमांड के आधार पर प्रत्येक के लिए एक बोतल खोलते हैं और कोई अन्य व्यक्ति इन ब्रांडों को अगले आठ दिनों तक ऑर्डर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास उस बोतल की शराब को फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। 

ऐसी स्थिति में हमें कई विकल्पों को रखने और अपने नुकसान को झेलने के बजाय अपने मेनू विकल्पों को सिर्फ दो से तीन ब्रांडों तक ही सीमित करना पड़ सकता है। हालांकि आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि रेस्तरां और बार को एक बोतल बेचने के लिए आठ दिन का समय पर्याप्त होता है।
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