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Delhi NCR News: हरी नगर में नाला जाम, एनजीटी ने पीडब्ल्यूडी को दिए सफाई के आदेश

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-शिकायत में बताया गया था कि पार्क के पास कचरा जमा होने से मुख्य सड़क का नाला भी जाम हो गया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरी नगर स्थित हनुमान पार्क के पास जाम पड़े नाले की सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ ने यह फैसला नाले की खराब स्थिति और गंदगी से उत्पन्न हो रहे स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए दिया। यह मामला मूल आवेदन से जुड़ा है, जिसमें हरी नगर क्षेत्र में ढलाव को हरित पट्टी में बनाने और आसपास गंदगी फैलने की शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि पार्क के पास कचरा जमा होने से मुख्य सड़क का नाला भी जाम है।

सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट में सामने आया कि पहले दिए गए आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है और इलाके में अभी भी गंदगी फैली हुई है। यही नहीं, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अधिकरण में शपथपत्र दाखिल कर बताया कि जर्जर ढलाव और डंपिंग यार्ड को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहां सफाई कर दी गई है और अब कचरा डालने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
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एमसीडी ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित नाले की देखरेख पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग की ओर से कोई रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया। अधिकरण ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि यदि नाला अभी भी जाम है, तो उसकी तुरंत सफाई कराई जाए। साथ ही, छह सप्ताह के अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ई-मेल के जरिए एनजीटी के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मामले को दोबारा पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।
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