अदालत ने कहा कि लोकपाल के समक्ष कार्यवाही को रोकने के लिए बार-बार याचिकाएं कानून के उद्देश्य को विफल कर देंगी। याचिकाकर्ता जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं। याची ने लोकपाल की कार्यवाही को कई आधारों पर चुनौती दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश अभिषेक के खिलाफ शुरू की गई लोकपाल कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ने लोकपाल द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को जांच का निर्देश दिया गया था।
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अदालत ने कहा कि लोकपाल के समक्ष कार्यवाही को रोकने के लिए बार-बार याचिकाएं कानून के उद्देश्य को विफल कर देंगी। याचिकाकर्ता जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं। याची ने लोकपाल की कार्यवाही को कई आधारों पर चुनौती दी।
न्यायाधीश ने वर्तमान मामले में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने का आदेश अभी पारित किया जाना बाकी है और जांच एजेंसी को भी इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करनी है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता लोकपाल के समक्ष एक उचित स्तर पर निष्कर्षों से निपटने के लिए एक उपयुक्त आवेदन दायर कर सकता है।