कल से देश की राजधानी दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर प्रतिबंध होगा। बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने डीजल से चलने वाली टैक्सियों को 30 अप्रैल तक सीएनजी में बदलवाने की छूट दी थी। कोर्ट ने इसे बढ़ाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया।
शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे डीजल से चलने वाली टैक्सी को सीएजी वाहन में तब्दील कर दिया जाए।
हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डीजल के वाहनों को खरीदने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज्यादा के 190 डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाकर खरीदने की अनुमति दी है।
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल से चलने वाले टैंकरों को खरीदने की अनुमति दी है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन सेस से भी छूट दी गई है। हालांकि इन्हें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।