दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों ने बताया कि आजकल गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में स्थानीय थाना पुलिस को बताना या फिर वहां के थाने में डीडी एंट्री करना प्रेक्टिस में नहीं है। आजकल ये होता है कि अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो उसे गिरफ्तार करके अपने राज्य ले आती है और उसे अपने राज्य के कोर्ट में पेश कर देती है। हालांकि, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है।
दिल्ली पुलिस अक्सर यही करती है। वह किसी व्यक्ति को पड़ोसी राज्यों से गिरफ्तार करके ले आती है और उसे 24 घंटे में दिल्ली की संबंधित कोर्ट में पेश कर देती है। हां अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में दिल्ली में लाकर पेश करना संभव नहीं होता तो उसे संबंधित राज्य की कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाती है।