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ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किए 302 ई-रिक्शा

Sat, 02 Aug 2014 02:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार शाम पांच बजे तक 302 ई-रिक्शा को जब्त किए। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों केअनुसार जब्त ई-रिक्शा को डीपी एक्ट में बंद किया जा रहा है। रिक्शाओं को पुलिस थाने और ट्रैफिक पुलिस की पिट में रखा जा रहा है।
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दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) दीपक मिश्रा ने लोकल पुलिस को ट्रैफिक पुलिस की सहायता करने के आदेश दिए हैं।

पढ़ें-'साहबजी, हमें नहीं पता हाईकोर्ट का आदेश'

ट्रैफिक पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात तक 219 ई-रिक्शा को जब्त किए थे। पुलिस ने शुक्रवार को भी ई-रिक्शा को बंद करने का अभियान चलाया। शुक्रवार को शाम पांच बजे तक 89 रिक्शे जब्त किए।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अनिल शुक्ला ने बताया कि बंद करने से पहले ई-रिक्शा को एक नंबर दिया जाता है। इसके बाद उसे बंद किया जाता है। अप्रैल, 2014 के नोटिफिकेशन के तहत ई-रिक्शा एमवी एक्ट के दायरे में आ सकते हैं।
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इसलिए इनका आरसी वायलेशन के तहत चालान किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट भेजा जाएगा। आरसी वायलेशन के तहत दो हजार रुपये का चालान होता है। अनिल शुक्ला का ये भी कहना है कि ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन, लाइसेंस नहीं होने और इंश्योरेंस नहीं होने का आदि का भी चालान किया जा सकता है।

परिवहन विभाग की टीम रही नदारद
ई-रिक्शा पर बैन लगाने के आदेश के बाद भी ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस ने जहां हाईकोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए सक्रिय नजर आई वहीं दिल्ली परिवहन विभाग की इनफोर्समेंट टीम सड़कों से नदारद रही। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने यह दावा जरूर किया कि शुक्रवार को ई-रिक्शा सड़कों पर नजर नहीं आ
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