दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को नोटिस भेजकर दो दिन के भीतर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। जफरुल पर सोशल मीडिया पर कथित देशद्रोही और भड़काऊ टिप्पणी करने के चलते देशद्रोह की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले इस मामले में जफरुल इस्लाम ने अग्रिम जमानत की याचिका अदालत में दाखिल की थी, जिसमें उन्हें 22 जून तक गिरफ्तारी से राहत मिली है। 22 जून की सुनवाई के बाद ही अदालत तय करेगी कि उन्हें गिरफ्तार करना है या नहीं।
याचिका में जफरुल की 72 वर्ष की आयु, स्वास्थ्य कारणों और कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर अग्रिम जमानत की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने पुलिस से उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 22 जून तक स्थिति रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि जब भी उन्हें जांच के संबंध में बुलाया जाए तो उससे पहले नोटिस दिया जाए। कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि 22 जून से पहले जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इसी के तहत पुलिस ने जफरुल इस्लाम को दो दिन का समय दिया है जांच में शामिल होने के लिए।