दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास एसडीएम द्वारा लगाई गई धारा 144 को गृह मंत्रालय की अधिसूचना का उल्लंघन बताया है।
एसडीएम को लिखे पत्र में उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा ने कहा है कि एसडीएम को धारा 144 लगाने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस आयुक्त को मिला हुआ है। पुलिस उपायुक्त ने इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा है।
पुलिस उपायुक्त के अनुसार गत दो अगस्त को सिविल लाइंस के एसडीएम ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है।