फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नर्सरी दाखिले पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 28 Nov 2014 02:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
लंबी जद्दोजहद के बाद शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नये सत्र में स्कूल खुद अपनी गाइडलाइन तय करेंगे।
विज्ञापन


जबकि दिल्ली सरकार की ओर से लागू किए गए नेबरहुड फामूर्ले को कोर्ट नकार दिया। जिसे पिछले साल उपराज्यपाल नजीब जंग के नेतृत्व में बनया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार को स्कलों के प्रवेश प्रक्रिया में दखल नहीं देनी चाहिए।

कोर्ट में गांगुली कमेटी ने नर्सरी एडमिशन मामले में एलजी की गाइडलाइंस को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली में निजी व गैरवित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश के लिए खुद फॉर्मूला तय कर करने की आजादी दे दी है।
विज्ञापन


आदेश के मुताबिक जब तक नर्सरी दाखिले पर कोई ठोस कानून नहीं बन जाता, तब तक सरकार किसी भी आदेश के तहत प्रवेश प्रक्रिया में दखलअंदाजी नहीं कर सकती। कोर्ट इस फैसले का प्रभाव आगामी शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के दाखिलों पर पड़ सकता है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें