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Delhi :  बम की झूठी कॉल पर स्कूल से काट दिया जाएगा बच्चे का नाम, धमकी देने का भी यही होगा अंजाम

Thu, 18 Apr 2024 06:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

यह कार्रवाई बच्चे पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के प्रावधानों के तहत हो सकती है। दरअसल, शिक्षा निदेशालय ने इस तरह की अफवाहों से निपटने के लिए स्कूलों को सुरक्षा संबंधी दिशा-निदेश जारी किए हैं। 
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Demo Pic - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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स्कूल में बम होने की झूठी या धमकी भरी कॉल करना बच्चे को मंहगा पड़ सकता है। बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। यह कार्रवाई बच्चे पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के प्रावधानों के तहत हो सकती है। दरअसल, शिक्षा निदेशालय ने इस तरह की अफवाहों से निपटने के लिए स्कूलों को सुरक्षा संबंधी दिशा-निदेश जारी किए हैं। 

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शिक्षा निदेशालय ने इन निर्देशों में स्कूलों को स्पष्ट किया है कि पीटीएम बैठक के दौरान वे अभिभावकों को इस बात से अवगत कराएं।  इस प्रकार की गतिविधि में छात्र के शामिल पाए जाने पर पुलिस कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। 

निदेशालय ने स्कूलों को कहा है कि वह किसी बाहरी व्यक्ति के स्कूल में प्रवेश रोकने के लिए बाड़ लगा सकते हैं। सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जाए और केंद्रीयकृत अलार्म प्रणाली स्थापित की जाए। इसे पुलिस अधिकारियों, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ के साथ साझा किया जाना चाहिए। 

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